RTE Amendment Act 2024

RTE Amendment Act 2024

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RTE Amendment Act 2024

RTE Amendment Act 2024

Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Rules 2024

RTE Amendment Rule 2024

Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Rules 2024

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of School Education and Literacy)


NOTIFICATION


New Delhi, the 16th December, 2024

G.S.R. 777(E). In exercise of the powers conferred by clause (fa) of sub-section (2) of section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely

Maharashtra Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024.

  1. (1) These rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  1. In the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, after Part V, the following Part shall be inserted, namely: –
    “PART VA-EXAMINATION AND HOLDING BACK IN CERTAIN CASES
    16A. Manner and conditions subject to which a child may be held back. the fifth class and in the eighth class at the end of every academic year. (1)There shall be regular examination in (2) After the conduct of regular examination, referred to in sub rule (1), if a child fails to fulfil the promotion criteria, as notified from time to time, he shall be given additional instruction and opportunity for re- examination within a period of two months from the date of declaration of results.

(3) If the child appearing in the re-examination referred in sub -rule (2), fails to fulfil the promotion criteria again, he shall be held back in fifth class or eighth class, as the case may be.

(4) During the holding back of the child, the class teacher shall guide the child as well as the parents of the child, if necessary, and provide specialised inputs after identifying the learning gaps at various stages of assessment.

(5) The Head of the school shall maintain a list of children who are held back and personally monitor the provisions provided for specialised inputs to such children and their progress with respect to the identified learning gaps.

(6) The examination and re-examination shall be competency-based examinations to achieve the holistic development of the child and not be based on memorisation and procedural skills.

(7) No child shall be expelled from any school till he completes elementary education.”.

शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 777 (अ). केन्द्रीय सरकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (च क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

1.
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

  1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में, भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
    “भाग 5 क- कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना
    16 क. रीति और शर्तें जिनके अध्यधीन किसी बालक को रोका जा सकता है- (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर पांचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी।
    (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात्, यदि कोई बालक समय-समय पर यथा अधिसूचित, प्रोन्नति मानदण्ड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा।

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (सुधारणा) नियम, 2024

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक, प्रोन्नति के मानदण्ड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यतास्थिति, पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा।

(4) बालक को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बालक के साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो, बालक के माता-पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात् विशेषज्ञीय इनपुट प्रदान करेगा।

(5) स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञीय इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनीटरी करेगा।

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RTE Amendment Act 2024

महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क सुधारित नियम २०२४

(6) बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता-आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी।

(7) किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।”

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