Double Transport Allowance To Divyang Employees

Double Transport Allowance To Divyang Employees

Double Transport Allowance To Divyang Employees

दिव्यांग कर्मचारियों को दोगुना परिवहन भत्ता

Double the transport allowance to handicapped employees

Working disabled persons get transport allowance at double the normal rates

संख्या 21/1/2018-ई.11. (बी)

भारत सरकार
वित मंत्रालय
व्यय विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 29 जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- केन्द्र सरकार में कार्यरत दिव्यांगजनों को सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता प्रदान करने के सबंध में अनुदेशों के सार-संग्रह के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 15.09.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सार-संग्रह के क्रम संख्या ख (सामान्य दर से दोगुना परिवहन भत्ता प्रदान करने के उ‌द्देश्य से दिव्यांगता की श्रेणियां) के पैरा 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

  1. सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता प्रदान करने के उ‌द्देश्य से दिव्यांगता की श्रेणियां:

क्र.स.

1.1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रशासित दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में यथा उल्लिखित दिव्यांगता की निम्नलिखित श्रेणियों वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता दिया जाएगाः

दिव्यांगता की श्रेणी

i. कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, मस्कुला डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक पीड़ितों सहित लोकोमोटर दिव्यांगता।

ii.अंधापन और कम दृष्टि

iii. बहरा और सुनने में कठिनाई

iv. वाणी और भाषा दिव्यांगला

V. विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार सहित बौदधिक दिव्यांगता

vi.मानसिक रोग

vii.मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग आदि जैसी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां।

vili.रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता अर्थात (क) हीमोफीलिया, (ख) थैलेसीमिया और (ग) सिकल सेल रोग।

ix बहु दिव्यांगताएं (उपर्युक्त निदिष्ट दिव्यागताओं में से एक से अधिक) जिसमें बधिर अंधापन भी शामिल है, जिसका तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति में श्रवण और दृश्य दिव्यांगता का संयोजन हो सकता है, जिसके कारण गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

नोटः रीढ़ की हड्‌डी की विकृति और रीढ़ की हड्डी की चोट को “लोकोमोटर दिव्यांगता” की उप-श्रेणियों के रूप में माना जाता है।

  1. दिनांक 15.09.2022 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य सभी शर्ते यथावत रहेंगी।
  2. इसे वित मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(समीर कुमार दास)

Circular PDF COPY LINK

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिनिधिः

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

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